07 नवंबर 2020

06 नवंबर 2020

बीएड और डीएलएड को एक समान माने : हाईकोर्ट

 पटना हाईकोर्ट ने राज्य में प्राइमरी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षक बहाली मामले के एक महत्वपूर्ण फैसले में बीएड डिग्री धारकों को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने राज्य सरकार को डीएलएड और बीएड डिग्रीधारकों को एक समान मानते हुए एक ही मेरिट लिस्ट बनाने को कहा है। आदेश दिया कि इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाए।
 

हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीएड डिग्रीधारी करीब 50 हजार अभ्यर्थियों को फायदा होगा। पटना हाईकोर्ट ने हरे राम कुमार एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। बुधवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। इन याचिकाओं में राज्य सरकार के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसमें डीएलएड उम्मीदवारों को बहाली में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया था। साथ ही यह कहा गया था कि इसके बाद पद रिक्त रहने पर ही बीएड उम्मीदवारों की बहाली की जाएगी। साथ ही नियोजित शिक्षकों की वरीयता सूची अलग-अलग तैयार की जायेगी। बीएड उम्मीदवारों को नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष के भीतर छह माह का सेतु पाठ्यक्रम पास करना होगा। पास होने की तारीख से वे प्रशिक्षित माने जायेंगे। विभाग के इसी आदेश की वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।


सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार के इस आदेश को फिलहाल भेदभावपूर्ण मानते हुए कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 के खिलाफ है। साथ ही शिक्षा विभाग के आदेश को अस्वीकार करते हुए बीएड डिग्री धारकों को भी शामिल कर एक ही मेरिट लिस्ट बना बहाली करने का निर्देश दिया। 

कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था फैसला

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आशीष गिरि ने कोर्ट के समक्ष पक्ष पेश किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकारते हुए यह फैसला दिया। इससे पहले कोर्ट ने शिक्षा विभाग के 17 दिसम्बर 2019 के आदेश पर रोक लगा दी थी। साथ ही जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने के आदेश दिए थे। लम्बी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 



टैट आवेदन के लिए 300 रुपये अतिरिक्त शुल्क

 


लोक सेवा आयोग ने विभागों में भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की, भरे जाएंगे इतने पद

 Online Recruitment Applications are invited from desirous and eligible candidates for recruitment to 16 posts {General =07, OBC=01,

SC=01, General (Ex-SM) Backlog= 06, SC (Ex-SM) (Backlog)=01} of Veterinary Officer, Class-I (Gazetted) (on contract basis) in the pay band of Rs.15600-39100/-+Rs. 5400/-Grade Pay(Fixed contractual amount as admissible) in the Department of Animal Husbandry,Himachal Pradesh through ORA, which shall be available on the Commission’s website www.hppsc.hp.gov.in/hppsc.

1 ANIMAL HUSBANDRY 

VETERINARY OFFICER

Total posts : 16

Category wise posts :

UNRESERVED =7, 

UNRESERVED (EX- SERVICEMEN OF HP (AFTER COMPLETION FULL TENURE OR ON MEDICAL GROUND)) :6

Sc : 03

Salary : Rs.15600-39100+(GP 5400)


AGE: 45 years and below.

EssentialQualification(s):-

(i) Should possess a degree of B.V.Sc. and A.H. (Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry) froma recognized University as laid down under the Indian Veterinary Council Act, 1984 (Act No. 52 of 1984). 

(ii) Should be registered with the State Veterinary Council act. 

2 TOWN AND COUNTRY PLANNING

PLANNING OFFICER

Total posts :  4

UNRESERVED =3, O B C OF HP =1

Salary : 10300-34800 (G.P.5000)

Essential Qualification(s):-

B.Tech. Degree in Urban / City/ Town/Regional Planning froma recognized University or an Institute duly recognized by the Institute of

Town Planners, India.

OR

Bachelor of Planning or Bachelor of Technology in Planning or Bachelor of Architecture froma recognized University or an Institute duly recognized by the Institute ofTown Planners, India:

Provided that preference will be given to the candidates possessing at least 3 years experience in Urban/City/Town/Regional Planning’s work under any authority constituted under Town & Country Planning Laws or in the Town &Country  Planning Department after acquiring the above qualification


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TECHNICAL
EDUCATION VOCATIONAL INDUSTRIAL TRAINING 

PRINCIPAL (B.PHARMACY) 

 Total POSTS 2

 UNRESERVED =2 

Pay scale: Rs.37400-67000+ 

(GP10000)+Spcl.Allowance

Rs.3000/

For more 

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12 वीं कक्षा की छात्रा कोरोना पाजिटिव, मचा हडकंप

 हिमाचल में नौवीं से 12वीं तक स्कूल खुलते ही शिक्षकों के बाद विद्यार्थी भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आने लगे हैं। धर्मपुर के सिद्धपुर स्कूल से पढ़ाई कर घर लौटी 12वीं कक्षा की छात्रा अचानक बीमार हो गई। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। आननफानन में सिविल अस्पताल धर्मपुर पहुंचाया गया, जहां टेस्ट रैपिड टेस्ट के बाद वह पॉजिटिव पाई गई



लड़की के पॉजिटिव आते ही स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन हरकत में आ गया। सभी अध्यापकों के कोरोना टेस्ट करवाए गए। पाठशाला में बेटी के साथ पढ़ने वाले उसके साथियों को होम आइसोलेट कर दिया है। एसडीएम धर्मपुर सुनील वर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अध्यापकों के करोना टेस्ट ले लिए हैं। उसके साथ पढ़ने वाले बच्चों को होम आइसोलेट कर दिया है





जेबीटी भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को मौका न देने से रोष ।। हाईकोर्ट में याचिका होगी दायर ।।


 जेबीटी भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को पात्र ना माने जाने पर सरकार व शिक्षा विभाग के फैसले पर बेरोजगार बीएड डिग्री धारकों ने सरकार व शिक्षा विभाग के प्रति रोष जताया है।




 डिग्री धारकों दीपिका, मधुबाला, सुरजीत, हेमंत सिंह, नीलम कुमार, मोहित जसवाल व राधिका ने कहा कि शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत एनसीटीई को अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यताओं को निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया गया है, जबकि एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना में एनसीटीई ने स्पष्ट रूप से जेबीटी पदों पर पढ़ाने के लिए बीएड डिग्री धारकों को पात्र माना है।




ऐसे में सरकार द्वारा जेबीटी पदों के लिए केवल जेबीटी डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों को सेवा का मौका देने से उनके संविधानिक अधिकारों का हनन हुआ है। जिसके खिलाफ बहुत ही जल्दी उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी।


04 नवंबर 2020

टीजीटी के खाली पदों की सूचना मांगी, जल्द होगी टीजीटी की नियुक्तियाँ

 

टीजीटी के पदों पर शिक्षा विभाग जल्दी ही नियुक्तियां करेगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रिंसिपलों व मुख्य अध्यापकों से स्कूलों में खाली पड़े टीजीटी आर्ट्स मेडिकल व नॉन मेडिकल की सूचना मांगी है ।

आर्मी कंटीन में विभिन्न पदों पर भर्ती आवेदन 30 तक

 

प्रवेश परीक्षा में आधा अंक लाने वाला भी करेगा मास्टर डिग्री

अब सैनिकों की पैंशन भी घटाएगी सरकार

अब 11 को होगी जेबीटी कोर्ट केस की सुनवाई

 

03 नवंबर 2020

जेबीटी कोर्ट केस, जाने क्या हुआ आज की सुनवाई में

 जेबीटी भर्ती मामले को लेकर 4 नवंबर को प्रदेश उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई।  बीते महीने 3 दिन सुनवाई होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि उच्च न्यायालय द्वारा बुधवार को होने वाली सुनवाई में अंतिम फैसला सुनाया जाएगा।


लेकिन आज फैसला नहीं दिया गया है, अब अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी.

 जेबीटी D.El.Ed  मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार ने जेबीटी के 1225 पद भरने के लिए बीते वर्ष हरी झंडी दे दी थी लेकिन अभी तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। 

 


कर्मचारी चयन आयोग ने बंद की डैशबोर्ड की सुविधा


 

आनलाइन भर्ती करेंगा लोक सेवा आयोग


जेबीटी के 1225 पदों पर भर्ती हाईकोर्ट में फैसला आज

 जेबीटी भर्ती मामले को लेकर 4 नवंबर को प्रदेश उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी।  बीते महीने 3 दिन सुनवाई होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि उच्च न्यायालय द्वारा बुधवार को होने वाली सुनवाई में अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। जेबीटी D.El.Ed  मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार ने जेबीटी के 1225 पद भरने के लिए बीते वर्ष हरी झंडी दे दी थी लेकिन अभी तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है।
 


उन्होंने कहा कि जेबीटी का प्रशिक्षण इस उम्मीद के साथ किया था कि प्रशिक्षण पूरा करते ही स्कूलों में सेवा करने का मौका मिलेगा लेकिन प्रशिक्षण के 10 वर्ष बाद जेबीटी प्रशिक्षुओं को  , सरकार सरकारी     नौकरी नहीं दे पाई है । 


जेबीटी भर्ती में B.ed धारकों को अस्थाई राहत देने के चलते भर्ती प्रक्रिया लटक गई थी । लेकिन अब प्रदेश सरकार द्वारा जेबीटी पदों के लिए सिर्फ जेबीटी डीएलएड अभ्यर्थी को ही पात्र बनाने की पूरी झंडी दे दी है जिससे जेबीटी शिक्षकों को उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बुधवार को जेबीटी के पक्ष में फैसला सुनाकर हजारों अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की जाएगी

02 नवंबर 2020

QUIZ ON ELECTRIC FIELD (10+2) PART 1

Quiz Physics 10+2 Coloumb's Law Part 1

you'll have 45 second to answer each question.

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महिलाओं का सर्वाधिक प्रिय व्रत, जाने प्रक्रिया व मान्यता



HPBOSE ने कंपार्टमेंट परीक्षा का परिणाम किया घोषित, सिर्फ 49.75 अभ्यर्थी हुए पास


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पंजाब सरकार दर्जा चार कर्मचारियों को देगी 7000/- रूपये फैस्टीवल लोन, अधिसूचना जारी


एसएमसी शिक्षक साल 2020-21 में करेंगे नौकरी, सरकार ने जारी की अधिसूचना

एसएमसी शिक्षक साल 2020-21 में करेंगे नौकरी, सरकार ने जारी की अधिसूचना हिमाचल सरकार ने एसएमसी शिक्षकों की सेवाओं को साल 2020 21 के लिए जारी रखने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है । सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि s.m.c. शिक्षकों ने दुर्गम क्षेत्रों में काम किया है और इनकी सेवाओं को साल 2020 21 के लिए जारी रखा जाएगा । इसके साथ ही एसएमएसएमसी शिक्षकों को 9 महीने के वेतन को जारी करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं

QUIZ On 10+2 Physics Coloumb's Law Part -1

Quiz Physics 10+2 Coloumb's Law Part 1

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