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टीजीटी - सास्त्री भर्ती को चुनौती देने वाला केस रद्द

 टीजीटी शास्त्री भर्ती को चुनौती देने वाला केस हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इस केस में हाई कोर्ट ने 31 जुलाई को टीजीटी भर्ती और 11 अगस्त को शास्त्री भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगाई थी। 


इसके बाद टीजीटी की कमीशन से और बैच वाइज भर्ती रुक गई थी। लेकिन सोमवार को सरकार की ओर से दायर जवाब के बाद हिमाचल हाईकोर्ट ने इस याचिका को निरस्त कर दिया।



 इस मामले में 31 जुलाई को हाईकोर्ट ने टीजीटी के 587 पदों सहित अन्य 24 श्रेणी के तहत भरे जाने वाले विभिन्न श्रेणी के 943 पदों को भर्ती से जुड़े विज्ञापन पर रोक लगा दी थी। इसके बाद बैचवाईज  भर्ती भी रुक गई थी फिर 11 अगस्त को शास्त्री भर्ती पर भी इसी तर्क के आधार पर स्टे लगा दिया गया था। 




टीजीटी भर्ती में प्रार्थी ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार ने बीपीएल श्रेणी को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में शामिल कर दिया है जिससे बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों  के साथ अन्याय हुआ है। बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों की वार्षिक आय 35000  रखी गई है जबकि आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों की वार्षिक आय चार लाख तक रखी गई है। 


दरअसल राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों को दिए गए इसी 15 परसेंट आरक्षण को मर्ज कर दिया था जबकि sc.st.obc में ऐसा नहीं हुआ था। याचिका निरस्त होने के बाद अब शिक्षकों को अन्य पदों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है जल्द ही बैच वाइज और कमीशन के माध्यम से पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 


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