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पेंशन कर्मचारी की रिटायरमेंट के सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार, बंचित नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन को सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार माना है।


 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि पेंशन सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन को जीने के लिए सहायता है ना की कोई कृपा।
पेंशन सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन को सम्मान पूर्वक जीने के लिए यह एक सामाजिक कल्याण उपाय है ।


 देश की सर्वोच्च अदालत ने बुधवार 26 अगस्त 2020 को यह टिप्पणी केरल के एक कर्मचारी की रिटायरमेंट के बाद वेतन विसंगति दूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारी को ढलती उम्र में सम्मान के साथ जीने के लिए है इसलिए किसी कर्मचारी को भी इस लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता ।




कर्मचारी ने दावा किया था कि 32 साल की सेवा करने के बाद भी उसे सिर्फ 13 साल की सेवा को ही पेंशन के लिए योग माना गया है । सुप्रीम कोर्ट ने ब्याज के साथ पेंशन का बकाया 8 सप्ताह में भुगतान करने का आदेश दिया ।

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