गौरतलब है शिक्षकों की भर्ती मामला कोर्ट में लंबित होने के कारण रुकी हुई है ।
ऐसे में सरकार ने फैसला किया है कि कोर्ट से अनुमति मांगेगी क्यों है शिक्षकों की भर्ती कर सकें । शिक्षकों की भर्ती को लेकर दो केस हाईकोर्ट में लंबित हैं एक पिछड़ा अभ्यर्थियों को आरक्षण देने के संबंधित है दूसरा मामला रूसा के तहत सब्जेक्ट कंबीनेशन को लेकर है।
एसएमसी शिक्षकों कीश्र रिव्यू पिटीशन खारिज करने के बाद हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वह 6 महीने में शिक्षकों की भर्ती करें ।
सरकार का मानना है कि शिक्षकों की भर्ती में 6 महीने से ज्यादा समय लगेगा इसलिए वह कोर्ट से ज्यादा समय की मांग करेगी.
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