एसएमसी शिक्षकों के लिए बुरी खबर, हाईकोर्ट ने रिब्यू पटीशन को खारिज कर दिया है । न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश चंदर भुसन बारोवालिया की खंडपीठ में बुधवार को इस मामले पर सुनवाई हुई। मामले के अनुसार प्रार्थी कुलदीप कुमार व अन्यों ने सरकार की ओर से स्टॉप गैप अरेंजमेंट के नाम पर एसएमसी भर्तियां को हाईकोर्ट में यह कहते हुए चुनौती दी थी कि एसएमसी शिक्षकों की नियुक्ति गैरकानूनी हैं और यह सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की सरासर अवहेलना है। यह पटीशन एसएमसी शिक्षकों दुआरा हाईकोर्ट में दायर की गई थी.
Updating.... सरकार का पक्ष: मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मीटिंग कहा था, कि कानूनी तौर पर शिक्षकों की पूरी मदद की जाएगी.
पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने क्या कहा: पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि एसएमसी शिक्षकों की हाईकोर्ट से नियुक्ति रद्द होने के मामले वे मानते हैं कि अगर पैट और पीटीए शिक्षक नियमित हो सकते हैं तो एसएमसी शिक्षक भी रेगुलर हो सकते हैं, एसएमसी शिक्षकों की नियुक्ति तो प्रॉपर चैनल से हुई है
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