हिमाचल उच्च न्यायालय ने जेबीटी शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्रीधारकों को शामिल करने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस संबंध में हिमाचल सरकार की ओर से पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी।
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हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी भर्ती में शामिल करने के फैसले पर लगाई रोक
न्यायाधीश तरलोक
सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्येन वैद्य
की खंडपीठ ने याचिका पर प्रारंभिक
सुनवाई के बाद निर्णय पर अमल
करने पर रोक लगाने के आदेश
पारित किए।
26 नवंबर 2021 को हाईकोर्ट ने जेबीटी
भर्ती मामलों पर फैसला सुनाते था कि शिक्षकों की
भर्ती के लिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा
परिषद (एनसीटीई) की ओर से
निर्धारित नियम एलिमेंटरी शिक्षा
विभाग के साथ अधीनस्थ कर्मचारी
चयन आयोग पर भी लागू होते हैं।
हाईकोर्ट ने विभिन्न याचिकाओं को
स्वीकार करते हुए प्रदेश सरकार को
आदेश दिए थे कि वह 28 जून,
2018 की एनसीटीई की अधिसूचना
के अनुसार जेबीटी पदों की भर्ती
के लिए नियमों में जरूरी संशोधन करे।
हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले के बाद जेबीटी पदों के लिए बीएड
डिग्रीधारक भी पात्र हो गए थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक के बाद बीएड
डिग्रीधारक फिर से जेेेबीटी पदों के लिए
रेस से बाहर हो गए।
क्या है NCTE के शिक्षक भर्ती नियम?
एनसीटीई के
नियमों के तहत जेबीटी शिक्षक बनने
के लिए पात्रता रखते हैं।
एनसीटीई के नियमों के तहत
बीएड डिग्रीधारक जेबीटी के पदों की
भर्ती के लिए सशर्त पात्र बनाए गए
हैं, लेकिन उन्हें नियुक्ति प्राप्त करने
के बाद छह माह का अतिरिक्त ब्रिज
कोर्स करना होगा।
