जेबीटी भर्ती को लेकर हाईकोर्ट में चल रहे केस के बीच प्रारंभिक शिक्षा विभाग कंफ्यूज हो गया है। पहले जेबीटी कमिशन की भर्ती भी इस झगड़े में फंसी हुई है और अब बैचवाइज भर्ती में भी बात वहीं पहुंच गई। कोर्ट ने आदेशों में संशोधन के साथ बैचवाइज भर्ती की कार्येसलिंग पर लगी रोक को हटाते हुए कहा था कि याचिकाकर्ताओं को कार्येसलिंग में शामिल किया जाए। लेकिन इस आदेश की अनुपालना में प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने बीएड वाले पूरे बैच को ही बुला लिया है।
मामला
हमीरपुर जिले के उपनिदेशक
कार्यालय का है। जहां से जेबीटी
बैचवाइज भर्ती का संशोधित शेड्यूल
जारी हुआ है। इसके मुताबिक यह
कार्डसलिंग हमीरपुर में 23 और 24
फरवरी को होगी और इसमें दिसंबर
2002 तक के बीएड को भी बुला
लिया गया है। दूसरी ओर इस मामले
में 3 मार्च को हाईकोर्ट में सुनवाई
होगी। सुनवाई से पहले अब लगभग
सभी जिलों को काउंसलिंग में
जेबीटी के साथ बीएड वालों को भी
ऐड करना होगा।
यह फैसला हो चुका है कि
प्राइमरी कक्षाओं में केवल
जेबीटी और डीएलएड ही रहेंगे,
जबकि इससे ऊपर की कक्षाओं
में बीएड पढ़ाएंगे। बैचवाइज
जेबीटी भर्ती में नए आदेश क्यों
हुए हैं और इनका इंपैक्ट क्या
होगा, इस बारे में विभाग से
जानकारी लेंगे।
-राजीव शर्मा, शिक्षा सचिव