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हिमाचल हाईकोर्ट ने जेबीटी भर्ती पर लगाई रोक



हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जेबीटी बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने पुष्पा देवी व अन्यों द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात यह आदेश दिया।


 पहली फरवरी 2021 को जारी प्रेस नोट के तहत 12 व 13 फरवरी को बैचवाइज आधार पर जेबीटी के पदों को भरने के लिए साक्षात्कार लिए गए थे, परंतु इनके परिणाम घोषित होने से पहले ही इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग गई है। 


प्रार्थियों का कहना है कि वे बीएड पास हैं और 28 जून, 2018 की एनसीटीई की अधिसूचना के तहत जेबीटी के इन पदों के लिए पात्रता रखते हैं। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि उन्हें भी जेबीटी बैचवाइज भर्ती के लिए साक्षात्कार हेतु बुलाया जाए व इन पदों के लिए कंसीडर किया जाए। मामले पर अगली सुनवाई तीन मार्च को होगी।
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