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रैगुलर नियुक्तियों से रिप्लेस किये जाएंगे SMC शिक्षक : सुप्रीम कोर्ट

हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग में नियुक्त 2500 से ज्यादा s.m.c. शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के आदेश जारी हो गए हैं । सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर 2020 को आदेश जारी किया था जिसमें हाई कोर्ट के आर्डर को निरस्त कर दिया था । इससे पहले हिमाचल हाईकोर्ट में इनकी नियुक्तियों को निरस्त कर दिया था और इन शिक्षकों को अपनी नौकरी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था ।



  लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़कर एक नया खुलासा हुआ है फैसले के अनुसार एसएमसी शिक्षकों की सेवा आगे भी टैंपररी ही रहेगी । फैसले के अनुसार सरकार इन्हें कभी रेगुलर नहीं कर पाएंगे ।सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहता है कि s.m.c. शिक्षक जिस 2009 पालिसी के मुताबिक रखे गए हैं वह परमानेंट नहीं है और इन्हें नयी अपॉइंटमेंट होने तक कंटिन्यू करना होगा , इसका अर्थ यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर की गई पॉलिसी को सही तो माना है लेकिन इसी पॉलिसी के प्रावधान अपने ऑर्डर में भी रिकॉर्ड पर लिए हैं ।


  इसी पॉलिसी में राज्य सरकार ने साफ किया था कि दूरदराज के स्कूलों में जहां शिक्षक नहीं है वहां एसएमसी टीचर एक अरेंजमेंट है । इसी स्टॉप गैप अरेंजमेंट को जारी रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लेकिन तब तक जब तक रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती ।


 यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उदय, उमेश, ललित न्यायाधीश विनीत सारण और न्यायाधीश अरविंद भट्ट की खंडपीठ का है ।

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