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मल्टीपर्पज वर्करों की नियुक्तियों कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेंगी ; हाई कोर्ट

प्रदेश उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने जल शक्ति विभाग में मल्टीपरपज वर्करों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका में स्पष्ट किया है कि इन वर्करों का चयन याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा ।न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने दीपक कुमार व व अन्य की ओर से दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह आदेश प्राप्त किए ।
याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार प्रदेश सरकार ने पैराफिटर ,पैरा पंप ऑपरेटर मल्टीपरपज वर्करों के पदों के भरने के लिए शाक्षात्कार लिए थे ।पैराफिटर और पैरा पंप ऑपरेटर के पदों को भरने के लिए बीपीएल श्रेणी को एक अतिरिक्त अंक देने का निर्णय लिया गया था। जबकि मल्टीपरपज वर्करों के लिए बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों को यह प्रावधान नहीं रखा गया .ऐसा कर सरकार ने मल्टीपरपज पदों को भरने के लिए बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ भेदभाव किया है यही नहीं इन पदों के लिए एससी एसटी और ओबीसी श्रेणी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त अंक दिए जाने का कोई प्रावधान भी नहीं रखा क्या है प्रार्थी का कहना है कि इन पदों को भरने के लिए रोस्टर सिस्टम का पूर्णतया पालन नहीं किया गया है.
प्रार्थी के अनुसार चयन प्रक्रिया के दौरान शारीरिक निरीक्षण भी नहीं कराया गया जो कि फिजिकल एक्सपोर्ट्स की मौजूदगी में किया जाना अनिवार्य था पक्षियों का यह भी आरोप है कि चयन प्रक्रिया के दौरान किस तरीके से चाहिए तुमको इन पदों पर नियुक्ति दी गई
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